Atal Pension Yojana Kya hai और इसकी क्यों जरुरत है पेंशन नागरिकों को तब प्रदान किया जाता है जब नागरिक की बढती उम्र के कारण वह कार्यशील नहीं हो पाते है तो उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ मासिक आया की जरुरत होती है तो Atal Pension Yojana में निवेश करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें मासिक पेंशन प्रदान करती है
Atal Pension Yojana Kya hai अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिको पर केन्द्रित है अटल पेंशन योजना के तहत 1000 रूपये, 2000 रूपये, 3000 रूपये, 4000 रूपये, 5000 रूपये तक मासिक पेंशन 60 वर्ष पूरा होने के बाद प्रदान किया जाता है यह पेंशन राशी आवेदक के प्रीमियम राशी के भुगतान पर निर्भर करती है
Atal Pension Yojana Kya hai
अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिको को पेंशन प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया था अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को 1000 रूपये से 5000 रूपये तक की मासिक पेंशन 60 वर्ष पूरा होने के बाद दिया जाएगा
आवेदक के निवेस के अनुसार पेंशन दी जाती है इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के बिच निवेस कर सकते है अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मासिक प्रीमियम राशी की भुगतान करनी होती है यह प्रीमियम राशी 210 रूपये से लेकर 1454 रूपये के बिच है
जैसे अगर कोई आवेदक 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहते है तो उन्हें 210 रूपये की मासिक प्रीमियम राशी की भुगतान करनी होगी और जिनकी आयु 40 वर्ष है उन्हें 297 रूपये से लेकर 1454 रूपये तक मासिक प्रीमियम राशी भुगतान करनी होगी अटल पेंशन योजना में निवेश कैसे करें यहाँ देखें
Atal Pension Yojana Kya hai Overview
योजना का नाम | अटल पेंशन योजना |
आरम्भ की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
उधेश्य | पेंशन प्रदान करना |
आरम्भ होने की तिथि | 1 जून 2015 |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
सरकारी योजना | Pmmodiyojnaa.com |
अटल पेंशन योजना निवेश करने की तरीका | यहाँ देखें |
Atal Pension Yojana Kya hai निकासी
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी 60 वर्ष पूरा होने के बाद निकासी कर सकते है इस स्थिति में लाभार्थियों को पेंशन निकासी के बाद पेंशन दी जाएगी और यदि आवेदक किसी कारण से आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशी उनके पति या पत्नी को प्रदान किया जाएगा और
अगर किसी कारण से दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पेंशन कॉरपस उनके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा इस योजना में 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं है लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में निकासी की अनुमति दी जाती है जैसे की लाभार्थियों की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या टर्मिनल स्टॉप के मामले में निकासी कर सकते है
अगर आप अटल पेंशन योजना के डिटेल्स जानकारी पढना चाहते है जैसे अटल पेंशन योजना का क्या लाभ है अटल पेंशन योजना में कोण कितना निवेश कर सकते है इस योजना का क्या पात्रता है और कोण नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है इस योजना का प्रीमियम चार्ट इत्यादि की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें