Mandhan Yojana इस योजना को Kisan Pension Yojana भी कहा जाता है Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा उम्र होने के बाद उन्हें जीवनयापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन की राशी आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है
Mandhan Yojana कब शुरू हुआ था 31 मई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था प्रधानमंत्री Mandhan Yojana के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार द्वारा 3000 रूपये का आर्थिक सहायता दी जाती है किसानों को 60 वर्ष पूरा होने पर पेंशन की राशी सहायता के रूप में दी जाती है
किसान पेंशन योजना और mandhan yojana के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | वर्ष 2022 के अंतर्गत 5 करोड़ किसानों को mandhan yojana एवं kisan pension yojana में शामिल करेगी |
इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को भी लाभ दिया जाएगा जिसके पास 2 हेक्टेयर या कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए | इस योजना के अंतर्गत अगर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशी उनकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रूपये दी जाएगी
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह प्रीमियम की राशी देनी होंगे 18 साल की आयु वाले व्यक्ति को हर महीने 55 रूपये के प्रीमियम की राशी देने होंगे और 40 साल की आयु वाले व्यक्ति को 200 रूपये का प्रीमियम राशी का भुगतान करना होगा जो व्यक्ति प्रीमियम की राशी जमा करेंगे वाही व्यक्ति इस योजना का लाभ 60 वर्ष पूरा होने पर ले पाएंगे और जो व्यक्ति प्रीमियम की राशी भुगतान नहीं करेंगे उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा |
| योजना का नाम | मानधन योजना, पेंशन योजना |
| आरम्भ की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
| उधेश्य | पेंशन प्रदान करना |
| आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष |
| अधिकारिक वेबसाइट | Maandhan.in |
| Sarkari Yojana | Pmmodiyojnaa.com |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के मुख्या उधेश्य सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों 60 वर्ष पूरा होने पर 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे आत्मनिर्भर होना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना | इस योजना के अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना है और देश के किसान विकाश करे और मजबूत बने यही इस योजना का उधेश्य है |
- जो व्यक्ति पिछले मुल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था और सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पेशेवर डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजिनियर, और आर्किटेक्ट पेशेवर के निकायों के साथ पंजीकृत थे अभ्यास करके पेशे को पूरा करते थे
- जिला पंचयतो के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, पूर्व और वर्तमान मंत्रियो/ राज्यों मंत्रियो और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य बिधन सभाओ / राज्य विधान परिसद के पूर्व / वर्तमान सदस्य
- केंद्र सरकार / राज्य सरकार के मंत्रालयों सभी कार्यालयों और विभागों स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी मल्टी टास्किंग स्टाप / क्लास को छोर कर इत्यादि
- इस योजना के अंतर्गत योजना का लाभ 60 वर्ष पुरे होने पर लाभ ले सकते है इस योजना में लाभार्थियों को 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत अगर लाभ लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उन व्यक्ति की पत्नी को हर महीने 1500 रूपये दी जाएगी
- इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसान ले सकते है इस योजना के जरिये देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुचना है
- इस योजना में आवेदन करने की मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 40 होनी चाहिए
- इस योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का प्रीमियम देना होते है
- यदि कोई लाभार्थी इस योजना में 10 वर्ष से कम अवधि में निकालता है तो केवल अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस कर दी जाएगी
- यदि कोई लाभार्थी योजना में सामिल होने की तिथि से 10 साल या उससे अधिक के अवधि पुरे होने के बाद बाहर निकलता है लेकिन उनकी 60 वर्ष के आयु से पहले तो उन्हें अंशदान की राशी वापस कर दी जाएगी क्योंकी उनके पास वास्तव में संचित ब्याज है पेंशन फंड या बैंक के ब्याज दर से आर्जित किया हो जो अधिक हो
- इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से योगदान कर रहे है और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका योगदान उनकी पत्नी कर सकती है
- पहचान पात्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पात्र
- आयु प्रमाण पात्र
- बैंक खता नंबर
- खेत के खसरा खतौनी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी आवश्यक दस्तावेज को लेकर जन सेवा केंद्र में जाना है
- उसके बाद सभी दस्तावेजो को VLE को देना है और ग्राम स्तर उधमी को एक निश्चित राशी का भुगतान करना होगा |
- आवेदन पात्र के साथ आधार कार्ड को जोड़ेगा और बैंक विवरण तथा व्यक्तिगत विवरण भरेंगे |
- उसके बाद सब्सक्राइबर के आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की ऑटो गणना की जाएगी |
- नामांकन ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र किया जाएगा और ग्राहक से हस्ताक्षरित ली जाएगी और उसको स्कैन कर के अपलोड किया जाएगा
- उसके बाद पेंशन खता नंबर उत्पन्न की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा
- किसान मानधन योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- उस वेबसाइट पर आपको लोग इन करना होगा
- उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और गेट ओटिपी पर क्लिक करना होगा और उस ओटिपी को भर कर सबमिट कर देना है
- उसके बाद न्यू पेज खुल कर आ जाएगा इस पेज पर आपको Self Enrollment पर क्लिक कर देना है और मोबाइल नंबर भर कर प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है
- उसके बाद एक न्यू पेज खुल कर आ जाएगा इस पेज पर आवेदन फॉर्म दिखाई देगा
- इस फॉर्म को सभी जानकारी का विवरण भर कर जरुरी दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना है और आपका आवेदन सफल हो जाएगा |
- Helpline no : 1800-3000-3468
- Email : Support@csc.gov.in




