Pradhan Mantri Awas Yojana हम इस लेख में PradhanMantri Awas Yojana से संबंधित जानकारी को बताए हुए है आप इस लेख को पढ़ कर Pradhan Mantri Awas Yojana से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी डिटेल्स में पढ़ सकते है
Pradhan Mantri Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में शुरू किया गया था इस योजना को शुरू करने का उधेश्य देश के गरीब कमजोर वर्ग के व्यक्ति को खुद का मक्का मकान उपलब्ध कराने के उधेश्य से शुरू किया गया है Pradhan Mantri Awas Yojana केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है
प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा के द्वारा शुरू किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के गरीब कमजोर वर्ग के नागरिकों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
Pradhan Mantri Awas Yojana योजना के तहत नागरिकों को आर्थिक सहायता मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 120000 रूपये और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 130000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यह राशी नागरिकों को तिन किस्तों में प्रदान किया जाता है
| आर्टिकल का नाम | Pm Awas Yojana |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना |
| आरम्भ की गयी | श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा |
| उधेश्य | पक्का मकान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| अधिकारिक वेबसाइट | Pmayg.nic.in | Pmaymis.gov.in |
| सरकारी योजना | Pmmodiyojnaa.com |
प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागो में बंटा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसे पहले इंदरा आवास योजना कहा जाता था जिसे 1 अप्रैल 2016 को संशोधित कर के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में शुरू किया गया |
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिच हिस्सेदारी मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 अनुपात में और उत्तर-पूर्वी तथा हिमालय वाले तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 की अनुपात में साझा की जाती है
इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता 70000 रूपये तय की गई थी जिसे बढ़ा कर 120000 रूपये कर दिया गया है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75000 रूपये तय की गई थी जिसे बढ़ा कर अब 130000 रूपये कर दिया गया है
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मार्च 2022 तक लगभग 2.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमे से 1.32 करोड़ से अधिक घर पुरे भारत में बनाए जा चूका है अब इस योजना को मार्च 2024 तक विस्तार कर दिया गया है बंकि शेष घरों का निर्माण किया जाएगा | योजन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए निचे ऑफिसियल नोटिफिकेशन दिए हुए है
- इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों के लिए 70000 रूपये से बढाकर 120000 रूपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75000 रूपये से बढाकर 130000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है
- इस योजना के तहत घर के न्यूनतम आकर को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर की गई है जिसमे रसोई घर भी सामिल है
- लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाती जनगणना SECC 2011, ग्राम सभा एवं जियो टेंगिंग के माध्यम से किया जाता है
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिच अनुपात 60:40 के बिच किया जाता है तथा हिमालय वाले तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 की अनुपात में साझा की जाती है
- शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12000 रूपये की राशी उपलब्ध कराइ जाती है
- अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन निचे दिए हुए है
- अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति
- बीपीएल के तहत नॉन एससी/एसटी श्रेणियाँ
- मुक्त बंदुआ मजदूर
- विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक
- विधवाओं या एक्शन में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन
- पूर्व सैनिक और अर्ध्दसैनिक बालों के सेवानिवृत व्यक्ति
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित और कुछ जानकारी निचे बताए हुए है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का प्रत्येक वर्ष न्यू लिस्ट जारी किया जाता है हम निचे वर्ष 2022-23 के न्यू लिस्ट चेक करने की जानकारी बताए हुए है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के नागरिकों को खुद का घर उपलब्ध करने के उधेश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2015 शुरू किया गया था इस योजना के तहत नागरिको को सब्सिडी प्रदान किया जाता है
इस योजना के तहत नागरिकों को घर खरीदने या घर निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा 2.67 लाख रूपये की सब्सिडी प्रदान किया जाता है होम लोन के विकल्प चुनने वाले नागरिक को यह सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है
इस योजना के तहत शहरी एरिया में नागरिकों को पक्का मकान की सुविधा उपलब्ध करने के लिए लगभग 4331 शहर और नगर को चुना गया है जिसे तीन फेज में लागू किया गया है
- अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बिच कुछ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश के 100 शहरों को कवर करना |
- अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बिच 200 शहरों को कवर करना |
- अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बिच शेष शहरों को कवर करना |
यहाँ उन विकल्पों की सूचि दी गई है जिन्हें आप घर के लिए आवेदन करते समय चुन सकते है
- इन-सीटू स्लाम पुनर्विकास – देश के झुग्गीवासियों पात्र परिवारों को दुसरे जगह घर प्रदान कर के झुग्गी झोपड़ियों को औपचारिक रूप से शहरी क्षेत्र में लाना है और केंद्र सरकार द्वारा झुग्गीवासियों को एक लाख रूपये भी प्रदान की जाएगी |
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी – देश के गृहणी के नाम पर मकानों की मरम्मत या नए मकानों के निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर 6 लाख से 12 लाख रूपये तक की लोन उपलब्ध कराइ जाती है इस लोन पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है यह घटक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देता है
- साझेदारी में किफायती आवास – इस घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के (EWS) से संबंधित को परिवार को केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है राज्य एवं केद्र शासित प्रदेश इस तहत की आवास योजना को विकसित करने के लिए एजेंसियों या निजी क्षत्रों के साथ हिस्सेदारी कर सकते है
- लाभार्थियों के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्ध्दन – इसके तहत आर्थिक रूप कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले परिवारों को आवास आवश्यकता को पूरा किया जाता है जो अन्य तीन घटक के तहत लाभ नहीं उठा सकते है इस घटक के तहत केंद्र सरकार द्वारा नए घर बनाने या घर की मरम्मत के लिए 1.5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार (EWS) – इसके तहत 6 लाख रूपये तक की ऋण राशी पर 6.5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी | अधिकतम सब्सिडी राशी 2.67 लाख रूपये प्रदान की जाएगी | लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 20 वर्ष की है
- निम्र आय वर्ग के परिवार (LIG) – इसके के तहत 6 लाख रूपये की तक ऋण राशी पर 6.5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी | अधिकतम सब्सिडी राशी 2.67 लाख रूपये प्रदान की जाएगी | लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 20 वर्ष की है
- मध्य आय वर्ग के परिवार (MIG 1) – इसके तहत 9 लाख रूपये तक की ऋण राशी पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी अधिकतम सब्सिडी राशी 2.35 लाख रूपये प्रदान की जाएगी लोन चुकाने के अधिकतम अवधि 20 वर्ष की है
- मध्य आय वर्ग के परिवार (MIG 2) – इसके तहत 12 लाख रूपये तक की ऋण राशी पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी अधिकतम सब्सिडी राशी 2.30 लाख रूपये प्रदान की जाएगी लोन चुकाने के अधिकतम अवधि 20 वर्ष की है
- लाभार्थी भारत की स्थाई निवासी होना चाहिए |
- लाभार्थी परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए |
- लाभार्थी परिवार किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ना उठा रहा हो |
- EWS एवं LIG के तहत परिवार के महिलाओं को लाभ प्रदान की जाएगी |
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार (EWS इस वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये या उससे कम होना चाहिए |
- निम्र आय वर्ग के नागरिक (LIG) इस वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख रूपये तक होना चाहिए |
- मध्य आय वर्ग के परिवार (MIG 1) इस वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से 12 लाख रूपये तक होना चाहिए |
- मध्य आय वर्ग के परिवार (MIG 2) इस वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से 18 लाख रूपये तक होना चाहिए |
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पेन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- इसके बाद सिटिजन असेसमेंट के ऑप्शन पर जा कर अपना ऑप्शन को चयन करना है
- इसके बाद एक पेज खुल कर आएगा इस पेज पर आधार नंबर दर्ज कर के चेक कर क्लिक कर देना है
- सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा |
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरना है और मांगी गई दस्तावेज को अपलोड कर के submit कर देना है
- इस प्रकार से आवेदन कर सकते है और आप जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है




