Viklang Pension UP List उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Viklang Pension List UP Yojana आरम्भ किया गया है हम इस लेख में जानेंगे Viklang Pension List UP 2022-23 ऑनलाइन कैसे देख सकते है इस योजना के तहत विकलांग नागरिकों को आर्थिक सयाहता के रूप में प्रतिमाह पेंशन राशी प्रदान किया जाता है

Viklang Pension List 2023-24 UP Yojana के विकलांगजनो को जीवन स्तर को अच्छे बनाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास की जाती है हम इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के सभी जानकारी बताए हुए है Viklang Pension List UP, Viklang Pension Yojana Apply, Viklang Pension Status आदि जानकारी बताए हुए है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह 500 रूपये की प्रोत्साहन राशी प्रदान किया जाता है यह राशी विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है UP Viklang Pension Yojana के लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक के आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए और इस योजना के लाभ के लिए नागरिकों को बीपीएल सूचि में उनका नाम होना चाहिए |

Viklang Pension Up Yojana के तहत आवेदक को लाभ प्राप्त करने के लिए 40% विकलांग होना अनिवार्य है इस योजना में आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते है हम इस लेख में UP Viklang Pension list ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया को बताए हुए है

  • इस योजना का लाभ विकलांग नागरिक प्राप्त कर सकते है
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदको को 500 रूपये की पेंशन राशी प्रदान की जाएगी
  • आवेदक को लाभ प्राप्त करने के लिए 40% विकलांग होना अनिवार्य है
  • आवेदक के पास बैंक खता होना चाहिए तथा बैंक खता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
  • उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा लाभार्थी को सीधा बैंक खता में पेंशन की राशी दी जाती है
  • नागरिक उत्तर प्रदेश के स्थयी निवासी होनी चाहिए |
  • इस योजना के तहत आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए |
  • आवेदक को 40% विकलांग होना अनिवार्य है 40% से कम नहीं होना चाहिए |
  • अगर आवेदक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा |
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए |
  • यही आवेदक के पास तीन पहिये, चार पहिये, या किसी वाहन की मालिक है तो इस योजना के पात्र नहीं है
  • अगर आवेदक किसी सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे है तो इस योजना के पात्र नहीं है
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खता
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद दिव्यांग पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरना है जैसे व्यक्तिगत विवरण, आय विवरण, बैंक विवरण इत्यादि को भरना है
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर देना है आपका आवेदन हो जाएगा इस प्रकार आवेदन कर सकते है
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद दिव्यांग पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आवेदन की स्थिति के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉग इन करे के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने के बाद आवेदन की स्थिति दिख जाएगा
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद दिव्यांग पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना है
  • क्लिक करना के बाद सभी वर्ष की लाभार्थी सूचि खुल कर आ जाएगा
  • आपको जिस वर्ष के लाभार्थी सूचि देखना है उस पर क्लिक कर के देख सकते है
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद दिव्यांग एवं कुष्ठवस्था पेंशन के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आवेदक लॉग इन के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद एक पेज खुल कर आ जाएगा आपको इस पेज पर यही आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए है तो यहाँ क्लिक करे के आप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद एक पेज खुल कर आएगा इस पेज पर पूछी गई जानकारी को भरना है जैसे
  • बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड इत्यादि भर कर सबमिट कर देना है
  • आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा इस प्रकार भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते है
  • सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद दिव्यांग एवं कुष्ठवस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है
  • सभी वर्ष के विकलांग पेंशन लिस्ट के लिंक निचे हम दिए हुए है
  • क्लिक करने के बाद पेंशन लिस्ट खुल कर आ जाएगा आपको जिस वर्ष की लिस्ट देखना है उस वर्ष पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपको अपना जिला पर क्लिक करना है
  • इसके बाद विकासखंड पर क्लिक करना है
  • इसके बाद गावं के नाम पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपके गावं के पेंशन लिस्ट खुल कर आ जाएगा
  • इसके बाद आपको अपना नाम खोजना है और क्लिक कर के देख सकते है